जानवर को बांधकर रखने को कहने पर उतारा मौत के घाट,बेटे ने पिता का कटा हुआ सिर और टंगिया लेकर जंगल,,,,,,,पढ़े पूरी खबर
जिले के छुरा थाना में खौफनाक हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी माधव गोड़ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि मृतक करण कुंजाम के बाड़ी में लगे फसल को आरोपी माधव के जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे. जिसको लेकर वह जानवरों को बांधने की समझाइश दिया. इससे नाराज आरोपी ने टंगिया से हमला कर करण का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को जंगल की ओर ले गया था.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने छुरा थाना के हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी माधो राम उर्फ माधव गोड़ उम्र 36 वर्ष को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भगवानी राम कुंजाम ने छुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 12 जुलाई 2021 को शाम लगभग 4 बजे वह अपने घर में था.उसी समय पड़ोस में रहने वाले आरोपी माधव गोड़ अपने हाथ में टंगिया लेकर आज जान से मार डालूंगा कहते हुए उसके पिता करण कुंजाम के घर में घुसा और पिता पर ताबड़तोड़ टंगिया से हमला कर रहा था.
तब वह बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी उसे भी जान से मारने की धमकी दिया. जिससे वह डरकर घर से बाहर निकल गया और घटना के बारे में अपनी पत्नी, पुत्र और गांव के लोगों को बताया. वहीं कुछ देर बाद आरोपी माधव गोड़ उसके पिता का कटा हुआ सिर और टंगिया लेकर जंगल की ओर चला गया. बेटे ने घर के अंदर जाकर देखे तो उसके पिताजी करण का शव बिना सिर के आंगन में पड़ा था और आसपास खून फैला हुआ था.
जानवर को बांधकर रखने को कहने पर उतारा मौत के घाट
मामले में बताया गया कि आरोपी के पाले हुए जानवर मृतक की बाड़ी में लगे सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे. जिसे लेकर मृतक करण कुंजाम ने आरोपी माधव को जानवरों को बांधकर रखने के लिए कहता था. इसी बात पर आरोपी नाराज हो गया और करण कुंजाम की टंगिया से गला काटकर हत्या कर दिया. छुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया और जांच में आरोपी से मृतक का सिर और टंगिया जब्त किया. आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 506बी, 449 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड से दण्डित किया है.